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बिहार में शिक्षक बनने के लिए 'बिहारी' होना जरूरी नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के अभ्यार्थी ले सकेंगे भाग 

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द फॉलोअप डेस्क
नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली में संशोधन कर स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। मतलब अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार के स्थायी निवासी होना कोई जरूरी नहीं है। अब देशभर के अभ्यार्थी  भाग ले सकेंगे। बता दें कि बिहार में एक लाख 70 हजार टीचरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसका आवेदन 15 जून 2023 से लिए जा रहे हैं। फिलहाल 12 जुलाई तक आवेदन का लास्ट डेट है।


कुल 25 एजेंडों पर लगी मुहर 
कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतर व अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली में संशोधन किया है।  बैठक में सरकार ने सबसे अहम फैसला लेते हुए अब नियुक्ति में बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है।

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