द फॉलोअप डेस्क
राजद सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 'नौकरी के बदले जमीन' घोटाले (Land for Job Case) में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। लालू यादव ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और दायर चार्जशीट को रद्द कराने को लेकर उच्च न्यायालय में अपनी यह याचिका दायर की है। इस मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाई कोर्ट में लालू यादव का पक्ष रखा। सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि सीबीआई ने बिना कोई आवश्यक कानूनी अनुमति लिए ही लालू यादव के खिलाफ जांच शुरू कर दी, जो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के खिलाफ है।
सिब्बल ने कहा कि किसी भी पूर्व मंत्री या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले मंजूरी लेनी होती है जबकि इस केस में बिना कोई अनुमति के जांच शुरू कर दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कुछ आरोपियों के लिए मंजूरी ली गई हो, लेकिन लालू यादव के खिलाफ सीधे कार्रवाई की गई, जो वैधानिक नहीं है।
बता दें जब लालू यादव रेल मंत्री के पद पर थे, लैंड फॉर जॉब घोटाला तभी का है। लालू यादव पर आरोप है कि रेलवे में नियुक्तियों के बदले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर महंगी जमीनें रजिस्टर्ड कराई गईं। इस मामले के आपराधिक पक्ष की सीबीआई अब तक जांच कर रही है।