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मनीष कश्यप को SC से नहीं मिली राहत, कठोर कार्रवाई रोकने से भी किया इंकार

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द फॉलोअप डेस्क
फर्जी वीडियो बनने के मामले में मनीष कश्यप की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान SC ने इस मामले में मनीष कश्यप को राहत देने के लिए तत्काल प्रभाव से इंकार कर दिया है। साथ ही मनीष कश्यप के खिलाफ कठोर कार्रवाई रोकने से भी इंकार कर दिया है। बिहार और तमिलनाडु समेत दूसरे राज्यों में दर्ज केस को क्लब करने के मामले में SC ने दोनों राज्यों की पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।


तमिलनाडु पुलिस ने NSA लगाया 
मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत केस दर्ज किया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) एक ऐसा कानून है। जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से बनाया गया था। सकता है।

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