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BIHAR : अब पानी पीने के लिए भी टैक्स देंगे बिहारी, महंगाई की मार और रूलाएगी

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डेस्क:
बिहार के लोगों पर महंगाई की मार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बिहार वासियों को अब पीने के पानी के लिए टैक्स देना होगा। अगले 3 महीनों में बिहार के सभी नगर निकायों में वाटर टैक्‍स लगा दिया जाएगा। वाटर टैक्‍स की वसूली पेयजल उपयोग शुल्‍क नीत‍ि 2021 के तहत की जाएगी। सभी नगर निकायों में 5 श्रेणियों में टैक्‍स की वसूली की जाएगी। सरकारी स्‍तर पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि बिहार में फिलहाल पानी का इस्‍तेमाल मुफ्त है, लेकिन अब सरकारी पेयजल का कनेक्‍शन लेने वालों को इसके लिए भुगतान करना होगा।


प्रॉपर्टी टैक्स को बनाया आधार  
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घरेलू उपयोग के तहत पेयजल शुल्क लेने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स को आधार बनाया गया है। जिनके घर में नल कनेक्शन है और वे प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं, तो वैसे उपयोगकर्ता से ही वाटर टैक्स लिया जाएगा।  लेकिन अगर उपयोगकर्ता प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, लेकिन उनके घर वाटर कनेक्शन नहीं है, तो उनसे वाटर चार्ज वसूली नहीं होगी।


अप्रैल महीने से जोड़कर देना होगा शुल्क 
बता दें कि जब टैक्स की वसूली शुरू होगी। तब लोगों को अप्रैल महीने से ही जोड़कर शुल्क देना होगा।  यदि किसी ने एक वर्ष तक शुल्क भुगतान नहीं किया तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। कनेक्शन जोड़ने में लगने वाली राशि उपयोगकर्ता और प्रतिष्ठान से ही वसूली जाएगी, जो कम से कम 1 हजार होगा। हालांकि नगर निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनप्रतिनिधि फिलहाल वाटर चार्ज लगान के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही नियुक्त प्रशासकों द्वारा इसकी कवायद शुरू कर दी जाएगी।


जानें जेब पर कितना असर
जो लोग ₹1000 तक प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, उनसे हर महीने ₹40 और सालाना ₹480 तक वाटर टैक्स वसूला जाएगा। ₹1001 से ₹2000 हजार तक प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों से ₹65 प्रति माह और ₹780 सालाना टैक्स लगेगा। वहीं, ₹2001 से ₹3000 प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों से ₹120 मासिक और ₹1440 सालाना टैक्स वसूला जाएगा। ₹3001 से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों से ₹150 प्रति महीना और ₹1800 सालाना पानी का टैक्स वसूला जाएगा।


घर वाटर मीटर लगाएगी सरकार
सरकार वाटर टैक्स की वसूली के लिए सारे उपयोगकर्ता के घर वाटर मीटर लगाने वाली है। फिर चाहें वे निजी, शासकीय या गैर सरकारी संस्थाएं हो। होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, नर्सिंग होम, सर्विस स्टेशन एवं अन्य छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान, जो पानी का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए करते हैं, वहां वाटर मीटर लगाकर चार्ज लिया जाएगा।सभी उपयोगकर्ताओं से वाटर चार्ज लेने के लिए नगर निकायों को सबसे पहले वाटर मीटर लगाना होगा, जिसकी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो सकी है।