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पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहना होगा

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द फॉलोअप डेस्क

बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तारी के बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बताते चलें कि, 31 साल पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया था कि सांसद और उनके सहयोगियों ने मिलकर धोखे से उनका मकान किराए पर लिया था और बाद में उस पर कब्जा कर लिया। इस केस में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी और साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 

हालांकि, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि देश कानून से चलता है, फिर चाहे व्यक्ति कोई भी हो। सरकार का यह संकल्प है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। वहीं, बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। बताते चलें कि, आज ही पप्पू यादव की मां का भी बयान आया था। जिसमें उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि क्या देश में एक सांसद की कोई गरीमा नहीं है।

हालांकि, उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई थी कि पप्पू को रिहा किया जाए। गौरतलब है कि, पप्पू यादव को 31 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन, उन्हें बाहर निकलने के लिए अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि वे बुद्धा कॉलोनी कांड संख्या 72/26 में न्यायिक हिरासत के तहत दोषी हैं। बताते चलें कि, इस मामले में उनकी जमानत पर कल सुनवाई होगी।

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