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यूट्यूबर मनीष कश्यप की बढ़ी मुश्किलें, तमिलनाडु पुलिस ने NSA के तहत किया केस दर्ज

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द फॉलोअप डेस्क
यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जहां एक तरफ तमिलनाडु पुलिस ने यूट्यूबर की रिमांड 19 अप्रैल तक बढ़वा ली है। वहीं दूसरी ओर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत केस दर्ज किया है। बता दें कि मनीष कश्यप ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सारे मामलों की सुनवाई एक जगह हो।


टांजिट्र रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस ले गई
मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में  यूट्यूबर मनीष कश्यप पर लगातार कार्रवाई जारी है। पहले बिहार ने ईओयू की टीम ने उससे पूछताछ की वहीं दूसरी तरफ टांजिट्र रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। मनीष कश्यप से तमिलनाडु पुलिस एक बार और पूछताछ करेगी। मनीष को बुधवार (5 अप्रैल) को मदुरई कोर्ट में पेशी किया गया था। जहां कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को मनीष की रिमांड सौंप दी। जिसके बाद एक बार फिर तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप से अपनी पूछताछ शुरू कर सकेगी। 


18 मार्च को किया था सरेंडर
बता दें कि मनीष कश्यप के सरेंडर करने के तुरंत बाद तमिलनाडु पुलिस की टीम पटना पहुंची थी। तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को अपने साथ ले जाना चाहती थी।हालांकि बिहार पुलिस और ईओयू की पूछताछ की वजह से उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया था। बता दें कि घर की कुर्की होने के डर से मनीष कश्यप ने 18 मार्च को जगदीशपुर ओपी में सरेंडर कर दिया था। 


क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) एक ऐसा कानून है। जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह एक्ट सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि यदि उसे लगे कि किसी को देशहित में गिरफ्तार करने के की आवश्यकता है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह एक्ट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।

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