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बिहार में कोचिंग संस्थानों की मनमानी रुकेगी, सीएम सम्राट ला रहे हैं नए नियम

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द फॉलोअप डेस्क:

पटना में खान सर बनाम रौशन सर के कोचिंग विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में कोचिंग संचालन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी कोचिंग संस्थानों के लिए अपना स्टूडेंट्स का विवरण जिला प्रशासन को देना अनिवार्य होगा। स्कूलों और कॉलेज के लिए जो शेड्यूल  तय किया गया है, इस दौरान कोचिंग संस्थानों में पठन-पाठन कराना वर्जित होगा। गौरतलब है कि पटना में खान सर के खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर में कथित हमला, फायरिंग और हंगामे में ज्ञान कोचिंग सेंटर के रौशन आनंद की गिरफ्तारी और फिर खान सर के गिरफ्तारी वारंट का मामला खूब चर्चा में है। हालांकि, अब खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी है। 

 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि राज्य में छात्रों के कल्याण  को प्राथमिकता देते हुए, शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों के संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन अनिवार्य  होगा। 

शिक्षा विभाग को नियम तैयार करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने लिखा कि सभी कोचिंग संस्थानों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने परिसर में अध्ययनरत छात्रों का विवरण जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं। सीएम ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के लिए निर्धारित शिक्षण घंटों के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था उन छात्रों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने अपनी नियमित स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि शिक्षा विभाग को इस संबंध में नियम तैयार करने का निर्देश दिया गया है। 

सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा कि शिक्षा प्रणाली में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है। 
 

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