दिल्ली:
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू विशेष अदालत ने CBI के आबकारी घोटाला मामले में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। बता दें कि न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने इस मामले में फैसला सुनाया कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि CBI पर साजिश रचने और गलत तरीकों से कहानी गढ़ने की बात कही। कोर्ट ने साफ कहा कि 23 आरोपितों में से किसी के भी खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई भी मामला नहीं बनता है। इसलिए सभी आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। बहरहाल, कोर्ट के इस फैसले से CBI को बड़ा झटका लगा है। इस फैसले से CBI की जांच पर एक बार फिर से गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। इसका असर आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले पर भी हो सकता है।
