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पूर्व पाक PM इमरान खान को एक और झटका, पत्नी सहित 14 साल की सजा; पहले हो चुकी है 10 साल की जेल  

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द फॉलोअप डेस्क 

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan)  को तोशाखाना मामले में एक अदालत ने खान की पत्नी बुशरा बीबी सहित 14 की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि दो दिन में पाक के पूर्व पीएम को ये दूसरा झटका लगा है। कल यानी 30 जनवरी को ही पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने खान को 10 साल की सजा सुनाई है। आज के फैसले में अदालत ने तोशाखाना मामले में सामूहिक रूप से 78 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कहा है कि खान अगले 10 साल तक किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किये जायेंगे। तोशाखाना मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दोषी मानते हुए अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई है। 

इस मामले में सुनाई गयी सजा 

इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अदालत ने तोशाखाना मामले में सजा सुनाई है। खान पर आरोप था कि उन्होंने विदेशी दौरे के दौरान मिले उपहारों को पहले तोशाखाना में जमा कराया फिर उनको सस्ते दामों में खरीद लिया। पाकिस्तानी नियम के मुताबिक पीएम को मिले उपहार सरकार की संपति होते हैं और उनको तोशाखाना में जमा किया जाता है। मिली खबर के मुताबिक तोशाखाना में जमा उपहारों को खान ने 2.15 करोड़ में खरीदा और बाद में इनको लगभग 6 करोड़ में बेच दिया। इमरान खान को ये उपहार तब मिले थे, जब वे देश के पीएम थे और उन्होंने कुछ यूरोपिय मुल्कों का दौरा किया था। 

फिलहाल जेल में हैं इमरान खान 

बता दें कि कल पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान (Imran Khan) को एक विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई (Pakistan Tehreek-e-Insaf ) का पार्टी सिंबल भी निरस्त कर दिया है। इमरान खाने के खिलाफ ये दोनों फैसले ऐसे समय में आये हैं, जब पाकिस्तान में आम चुनाव होने जा रहे हैं। पार्टी सिंबल के निरस्त होने से पार्टी अब बिना चुनाव चिह्न के ही चुनाव के मैदान में उतरेगी। बता दें कि इमरान खान इस मामले में फिलहाल जेल में हैं। उनके साथ उनके कार्यकाल में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गयी है। दोनों के खिलाफ गोपनीय सरकारी दस्तावेज को सार्वजनिक करने के मामले कोर्ट में चल रहे थे।   

 

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