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26 हज़ार सहायक आचार्य की बहाली पर हाईकोर्ट सख्त, JSSC को तय करनी पड़ी डेडलाइन

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रांची 

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने राज्य में सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत समय-सीमा झारखंड हाई कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से सौंपी है। आयोग ने बताया है कि विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों का परिणाम चरणबद्ध तरीके से प्रकाशित किया जाएगा। प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, ग्रेजुएट लेवल ट्रेंड टीचर (कक्षा 6 से 8) के लिए गणित और विज्ञान विषयों का रिजल्ट जुलाई के प्रथम सप्ताह में घोषित किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय के परिणाम जुलाई के तीसरे सप्ताह तक जारी होंगे, जबकि भाषा विषयों के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में रिजल्ट घोषित करने की योजना है। इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर (कक्षा 1 से 5) के शिक्षकों का अंतिम परिणाम सितंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रकाशित करने की बात कही गई है। उसी समय सीमा के अंतर्गत सहायक आचार्य पद के लिए अंतिम परिणाम भी जारी किया जाएगा।


अदालत ने इस समय-सीमा को स्वीकार कर लिया है। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त किया था और राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जनवरी 2026 की प्रस्तावित समय-सीमा को कम किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि नियुक्ति प्रक्रिया दो से तीन महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।


उल्लेखनीय है कि झारखंड में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए कुल 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रस्तावित है। 8 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। इसी क्रम में JSSC ने अदालत के समक्ष प्रक्रिया की टाइमलाइन पेश की थी, जिसमें पहले जनवरी 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। कोर्ट ने उस पर आपत्ति जताते हुए उसे त्वरित करने के निर्देश दिए थे। यह याचिका राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुपालन की मांग करते हुए शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की गुहार लगाई है।

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