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वोटर ID नहीं है तो डोंट वरी, चुनाव आयोग ने जारी गाइडलाइन में बताया ऐसे कर सकेंगे मतदान

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द फॉलोअप डेस्क 

आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो भी आप मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक फोटो युक्त अन्य पहचान पत्र के जरिये मतदान किया जा सकेगा। इसके लिए बकायदा एक लिस्ट जारी की गयी है। इस लिस्ट में बताया गया है कि वोटर आईडी के बदले कौन से पहचान पत्र मान्य होंगे। लेकिन इसलिए जरूरी है कि मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में हो। मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। इसी तरह वोटर आईडी में अगर गलत फोटो लग गया है या फोटो साफ नहीं है, तो भी फोटो वाले अन्य पहचान पत्र के जरिये मतदान किया जा सकेगा। 

वोटिंग सेंटर पर मौजूद रहेगी मेडिकल किट 

एक अन्य खबर में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव में राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर पारा मेडिकल स्टाफ के साथ मेडिकल किट भी उपलब्ध होगी। तीन अप्रैल को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड में रहने का निदेश दिया है। कहा है कि सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग के एक दिन पहले मेडिकल टीमें संबद्ध रहेंगी। मतदान केंद्र भवनों में तैनात स्वास्थ्यकर्मियों के पास मतदाताओं और निर्वाचन कार्य में लगाये गये पदाधिकारी, कर्मियों एवं सुरक्षा बलों के लिए जरूरी दवाएं, ओआरएस घोल व प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी। संबंधित प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी अपने क्षेत्र के एंबुलेंस या किसी अन्य वाहन से पारा मेडिकल स्टाफ के साथ सभी मतदान केन्द्रों पर एक्टिव रहेंगे। 


एक दिन पहले से उपलब्ध रहेगी एंबुलेंस सुविधा  
कहा कि 108 एंबुलेंस की सुविधा मतदान के एक दिन पहले से ही रहेगी। किसी भी आकस्मिक स्थिति में निर्वाचन कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा रहेगी। सभी सिविल सर्जन संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी की सहमति से अपने क्षेत्र के सरकारी, गैर सरकारी एवं उच्चतर सुविधा वाले अस्पतालों की सूची तैयार कर उनकी मैपिंग करा लें। आकस्मिक स्थिति में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में इलाज के लिए व्यवस्था रहे। ताकि निर्वाचन कर्मियों के लिए तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहे। विशेष परिस्थितियों के लिए एयर एंबुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

 

 

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