द फॉलोअप डेस्क
चारा घोटाले के कांड (संख्या आरसी 48A/96) में डोरंडा के कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपये अवैध रूप से निकाल लिये गये थे। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 124 नामजद में से 52 आपूर्तिकर्ताओं को तीन-तीन साल की सजा सुनायी है। जबकि इसी मामले में 53 लोगों को रिहा कर दिया गया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आज सोमवार को ये फैसला सुनाया है। बता दें कि अदालत ने 24 जुलाई को सभी पक्ष की सुनवाई पूरी कर ली थी। और फैसले के लिए आज का दिन की घोषणा की थी। मामले में सभी आरोपियों को अदालत में सशरीर मौजूद रहने का आदेश जारी किया था। गौरतलब है डोरंडा कोषागार से ये निकासी1990-91 और 94-95 के दौरान फर्जी तरीके से की गयी थी।
हमारे वाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें : https://chat.whatsapp.com/FUOBMq3TVcGIFiAqwM4C9N