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इस मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक रहेगी जारी, अगली सुनवाई 15 फरवरी को

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रांची:

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर मघुपुर उपचुनाव में गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने के मामले में निरस्त करने की मांग वाली याचिका दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी के कोर्ट में हुई। न्यायमूर्ति ने  सभी मामलों में निशिकांत के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक को जारी रखा है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। पूर्व में 16 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई थी। जिसमें अदालत ने उनके खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है।  इस संबंध में निशिकांत दुबे ने याचिका दाखिल की है।

क्या है मामला

बता दें कि 2021 में मधुपुर में हुए उपचुनाव मैं निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट को लेकर देवघर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मधुपुर उपचुनाव के दौरान निशिकांत दुबे पर कुल 5 प्राथमिकी मधुपुर सबडिवीजन के अलग-अलग थानों में की गई थी। जिसमें प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि  घटना के 6 माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।  प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाए हैं उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है एफआईआर नहीं। जबकि इस तरह के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, बल्कि शिकायतवाद दर्ज कराना होता है। सक्षम मजिस्ट्रेट के यहां लिखित शिकायत करनी होती है। लेकिन इस मामले में देवीपुर बीडीओ ने ट्वीट के छह माह बाद प्राथमिकी दर्ज कराई है। ऐसा राजनीति द्वेष के चलते किया गया है। इसलिए उक्त मामले दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किया जाए। इसके बाद अदालत ने निशिकांत दुबे को अंतरिम राहत प्रदान की है।