logo

हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

hemant_soren_HC2.jpg

द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। अदालत ने हेमंत सोरेन द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच में हुई। 28 अप्रैल को भी इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 28 अप्रैल को बहस के दौरान हेमंत के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है। इसलिए हेमंत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है।


सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की है याचिका
बता दें कि गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट की ओर से फैसला नहीं सुनाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर रखी है। प्रार्थी का इस मामले पर कहना था कि उनकी गिरफ्तारी व रिमांड गलत है। उन पर इडी जो आरोप लगाये हैं, वह मनी लॉउंड्रिंग के नहीं हैं। जिस जमीन की बात ED कह रहा है, वह जमीन उनके नाम कभी रही ही नहीं। 


14 दिन बढ़ी हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत
गौरतलब है कि गुरुवार को कोर्ट ने हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट में अगली पेशी 16 मई को होगी। बता दें कि हेमंत सोरेन की ईडी ने 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। जिसके बाद 15 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। पीएमएलए कोर्ट में ईडी उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। 

 

Tags - Jharkhan Highcourthemant soren