द फॉलोअप डेस्क:
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर 27 लाख रुपए गबन के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री जगन्नाथ समेत अन्य द्वारा दायर किए गए स्पेशल लीव अपील संख्या 8434/21 पर सुनवाई करते हुए शिकायत वाद संख्या 179/17 को खारिज कर दिया। साथ ही डेगलाल महतो को न्यायालय का समय बर्बाद करने और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ननक्लेरिकल इंम्प्लाई वेलफेयर एसोसिएशन में 1 माह के अंदर जमा करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने किया था रिट याचिका खारिज
बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत अन्य आरोपियों ने निचली अदालत द्वारा 27 जून 2019 को पारित आदेश को चुनौती दी थी। पूरे अपराधी कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना झारखंड हाई कोर्ट से की थी। सुनवाई के प्रथम चरण में हाईकोर्ट में सभी आरोपियों के विरुद्ध आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। परंतु 2 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए रिट याचिका खारिज कर दिया थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सुनवाई पर लगे रोक को भी हटा दिया था।

क्या है मामला
बता दे कि झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्रभारी प्राचार्य डेगलाल राम ने 9 फरवरी 2017 को कॉलेज के अध्यक्ष जगन्नाथ महतो,फूलचंद महतो,रामेश्वर प्रसाद यादव,रविंद्र कुमार सिंह,प्रताप कुमार यादव,मोतीलाल महतो, राजेंद्र महतो के विरुद्ध कॉलेज की 27 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया था। इसे लेकर उन्होंने शिकायत वाद 179/17 कराया था।