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केंद्र सरकार की नई योजना, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को मिलेगा डेढ़ लाख का इलाज

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द फॉलोअप डेस्क: 
सड़क दुर्घटना में घायलों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत, घायलों को कैशलेस इलाज मिलेगा। असम और चंडीगढ़ में पायलट योजना का ट्रायल सफल रहा है, और अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। इस संबंध में सड़क परिवहन व राज्यमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 6 सितंबर को झारखंड सहित अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। 

डेढ़ लाख रुपये देगी केंद्र सरकार 

कैशलेस इलाज के लिए केंद्र सरकार डेढ़ लाख रुपये देगी। यह राशि आयुष्मान योजना के लिए इंपैनल अस्पतालों को दी जाएगी। ताकि पैसे के अभाव में घायलों का इलाज करने से अस्पताल मना नहीं कर सके। समय पर इलाज होने से लोगों की जान बच सकेगी। राज्य स्तर पर भी इस योजना के लिए कैशलेस स्कीम कोष बनाया जा सकता है। योजना को IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के कारण होनेवाली सड़क दुर्घटनाओं के कारण आघात और पॉली ट्रामा की देखभाल की आवश्यकता वाले सभी पीड़ित इस योजना के पात्र होंगे। 
पुलिस को अस्पताल को देनी होगी दुर्घटना की रिपोर्ट 
किसी व्यक्ति का किसी भी जगह सड़क दुर्घटना होती है, तो उसे कोई भी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती करा सकता है। भर्ती के बाद अस्पताल तत्काल इलाज शुरू कर देगा। वहीं जिस जगह पर व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, वहां के थाना व जिले के SP को तत्काल अस्पताल उस व्यक्ति के बारे में सूचित करेगा। तीन घंटे के अंदर पुलिस को यह रिपोर्ट देनी होगी कि संबंधित व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम से घायल के इलाज के लिए पैसा ले सकेगा। साथ ही सड़क हादसे के लिए जिम्मेदार वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा से घायल के इलाज पर खर्च हुए पैसे वसूले जायेंगे। वह पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम में जमा होगा। 

अगर कोई अज्ञात वाहन घटना को अंजाम देता है। तो भी घायल को कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम का लाभ मिल सकेगा। वहीं जिस वाहन का थर्ड पार्टी बीमा नहीं होगा, तो वैसे वाहन के मालिक के खिलाफ पुलिस की जांच के बाद आगे की कार्रवाई हो सकेगी। वहीं अगर पुलिस किसी घायल को अस्पताल में भर्ती कराती है तो, उन्हें उसी समय अस्पताल को दुर्घटना की रिपोर्ट देनी होगी। ताकि कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत अस्पताल मरीज का अगले एक सप्ताह तक इलाज करेगा।


 

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