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रांची : गैंगरेप के 2 आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी, सिर्फ 29 दिन में फैसला

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रांचीः 
पॉक्सो की विशेष अदालत में सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े एक मामले की आज सुनवाई हुई। जिसमें 2 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। मामला डोरंडा थाना क्षेत्र का है जहां दो नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी। पीड़िताओं ने प्राथमिकी में कहा था कि अमर तिर्की, संदीप बालमुचू सहित पांच युवकों ने उनका गैंगरेप किया है। डोरंडा थाना में यह कांड संख्या 182/2022 से जुड़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ 29 दिनों में ही कोर्ट ने ट्रायल भी पूरा कर लिया और फैसला भी सुना दिया। आरोपी अमर तिर्की और संदीप बालमुचू को बरी किया गया है। 


साबित नहीं कर पाया आरोप 
आरोपियों के वकील प्रीतांशु सिंह बताया कि अभियोजन पक्ष  आरोपों को साबित नहीं कर पाया। अभियोजक पक्ष की ओर से 6 गवाह अदालत में पेश हुए, लेकिन किसी ने आरोपियों के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया। इसलिए बरी कर दिया गया है। बता दें कि 3 आरोपी फ़रार हैं। आज की सुनवाई में न्यायाधीश आशिफ इक़बाल ने निर्णय लिया है।