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बड़ी खबर : HC का फैसला, 20 साल से ज्यादा काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मी होंगे नियमित

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रांची:
झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) ने बड़ा फैसला लिया है। 20 साल से ज्यादा काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मी नियमित होंगे।  मुख्य सचिव ने 8 सप्ताह के अंदर नियमित कर सरकार को सूचित करने का आदेश दिया है।