द फॉलोअप डेस्क
बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब ढूल्लु महतो जेल से बाहर आ सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने ढ़ुल्लू महतो को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। ढुल्लू महतो की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अजय शाह ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने अपना पक्ष रखा।

11 मई, 2020 से धनबाद जेल में बंद थे
गौरतलब है कि धनबाद जिला भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी ने अपनी ही पार्टी से बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो पर उनका यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। बता दें कि ढुल्लू महतो के विरुद्ध धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना में वर्ष 2022 में कांड संख्या 132 दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराएं लगायी गयी थी। विधायक ढुल्लू महतो 11 मई, 2020 से धनबाद जेल में बंद हैं।