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JPSC की गलती के कारण श्रेया की नहीं हो पा रही नियुक्ति!, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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द फॉलोअप डेस्कः

जेपीएससी और विवाद एक दूसरे के पर्यावाची शब्द हैं। जब भी जेपीएससी का नाम आता है वैसे ही अपने आप ही आपके जुबान पर विवाद शब्द आ जाएंगा। कभी परीक्षा में धांधली का आरोप, कभी कट ऑफ ना जारी करने का आरोप और भी ना जाने कितने आरोप। फिलहाल जेपीएससी से जुड़े एक नये मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। दरअसल श्रेया नाम की एक लड़की का कहना है कि  मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू सबकुछ पास करने के बाद भी उसकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। उसका कहना है कि आयोग की गलती की वजह से उसका चयन नहीं हो सका है। आयोग ने उसे जो दस्तावेज दिए थे उसमें कहीं भी मेडिकल टेस्ट के लिए सही जानकारी नहीं दी गई थी। इस कारण वह गलत तिथि पर मेडिकल के लिए पहुंची थी। अब वह हाईकोर्ट से अपनी नियुक्ति को लेकर गुहार लगा रही है। कोर्ट ने भी जेपीएससी से इस मामले पर जबान मांगा है।

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क्या है मामला

श्रेया कुमारी तिर्की ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया है कि सातवीं जेपीएससी में उसने सफलता प्राप्त की है। साक्षात्कार के बाद वह उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था लेकिन साक्षात्कार पत्र या विज्ञापन में मेडिकल टेस्ट की कोई साफ जानकारी ही नहीं थी। जो जानकारी दी गई थी आयोग की तरफ से उसके अनुसार ही वह पहुंची, लेकिन उनका मेडिकल टेस्ट नहीं लिया गया। बता दें कि श्रेया ने अच्छे अंक प्राप्त किये हैं। उसने आयोग से मेडिकल टेस्ट कराने का आग्रह किया, लेकिन आयोग उनकी नहीं सुन रहा है। इसलिए श्रेया ने हाईकोर्ट का रास्ता इख्तियार किया। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अब अदालत ने  जेपीएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि तकनीकी आधार पर किसी को नियुक्ति से नहीं रोक सकते। श्रेया का पक्ष वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत में रखा।

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