द फॉलोअप डेस्क
ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पिछले दिनों आईटी सेक्रेट्री बनायी गयी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने सरकार से अभियोजन स्वीकृति की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस संबंध में राज्य की मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में पूजा सिंघल के विरुद्ध लगायी गयी विभिन्न धाराओं का जिक्र करते हुए सरकार से अभियोजन स्वीकृति की मांग की है। मालूम हो कि अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद कोर्ट पूजा सिंघल के विरुद्ध दायर मुकदमें की सुनवाई प्रारंभ कर सकेगा। अभियोजन स्वीकृति के अभाव में कोर्ट सुनवाई की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकता है।
मालूम हो कि छह मई 2022 को पूजा सिंघल के विभिन्न ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। उसमें करोड़ों रुपए एवं कई दस्तावेज बरामद हुए थे। उसके बाद ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। लगभग 28 महीने तक जेल में रहने के बाद 7 दिसंबर 2024 को पीएमएल कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद ईडी ने कोर्ट से उनकी पोस्टिंग नहीं करने की भी मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। उसके बाद पिछले दिनों राज्य सरकार ने पूजा सिंघल को आईटी सेक्रेट्री के पद पर पदस्थापित कर दिया।