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शिक्षा परियोजना परिषद् और एजेंसी पर बकाया मानदेय में हेराफेरी का आरोप, मामला पहुंचा हाईकोर्ट 

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रांची
झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् और उसकी आउटसोर्सिंग एजेंसी JMD Services Pvt. Ltd. के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ रिट याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका अवधेश कुमार दीपक और अन्य 126 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन ने अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परिषद् द्वारा एजेंसी को प्रत्येक प्रशिक्षित ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए ₹27,500 और अप्रशिक्षित के लिए ₹26,000 प्रतिमाह की राशि स्वीकृत की जाती है, लेकिन एजेंसी कर्मचारियों को केवल ₹13,975 ही देती है। इस तरह हर महीने लगभग ₹50,71,875 की राशि गैरकानूनी रूप से रोक ली जाती है।


याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह भी मांग की है कि राज्य सरकार के पूर्व संकल्पों के अनुसार उन्हें ₹2,200 मॉनिटरिंग भत्ता, ₹300 मोबाइल/इंटरनेट रिचार्ज भत्ता और 3% वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। उन्होंने न्यायालय से यह भी प्रार्थना की है कि रोकी गई पूरी राशि का भुगतान 12% वार्षिक ब्याज सहित कराया जाए। मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में शीघ्र होने की संभावना है।

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