logo

केंद्र के संस्थान भी नहीं बचेंगे टैक्स से: सेवा न मिले तो 35%, सेवाएं मिलीं तो 66% तक होल्डिंग लगेगा 

NAGAR_NIGAM1.jpg


रांची
झारखंड नगर विकास विभाग ने होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। नए निर्देशों के तहत अब नगर निकायों के क्षेत्र में आने वाले सभी केंद्रीय प्रतिष्ठानों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों से सेवाएं न मिलने पर भी 35 प्रतिशत असेसमेंट शुल्क अनिवार्य रूप से वसूला जाएगा। यदि नगरपालिका उन्हें सफाई, जलापूर्ति या अन्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है, तो शुल्क की दर बढ़कर अधिकतम 66 प्रतिशत तक जा सकती है।
विभाग ने सभी नगर निकायों को साफ निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में स्थित प्रत्येक प्रकार की होल्डिंग का सही तरीक़े से असेसमेंट करें। संपत्ति के वास्तविक उपयोग और कर भुगतान की मौजूदा स्थिति की विस्तृत जानकारी जुटाई जाए, ताकि टैक्स संरचना को पारदर्शी और सटीक बनाया जा सके।


इस पूरी प्रक्रिया को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए विभाग GIS आधारित सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, जिसके माध्यम से सर्वे, डेटा संग्रह और रेकॉर्ड मैनेजमेंट डिजिटल रूप से किया जाएगा। सभी निकायों को इस नए सिस्टम के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नगर विकास विभाग ने कहा है कि नए नियमों का अनुपालन तुरंत शुरू करना अनिवार्य है, ताकि राजस्व प्रणाली को पारदर्शी, प्रभावी और प्रैक्टिकल बनाया जा सके।


 

Tags - Jharkhand News News Jharkhand Jharkhand।atest News News