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होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाया तो सील होंगे खाते, नगर निगम ने रांची के इन 2 होटलों के खिलाफ की कार्रवाई

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रांची
होल्डिंग टैक्स की अदायगी से बच रहे प्रतिष्ठानों पर रांची नगर निगम ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। निगम की राजस्व शाखा ने होटल रेडियेंट और ए-वन गेस्ट हाउस के खिलाफ बैंक खाते फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों को लंबे समय से बकाया भुगतान के संबंध में कई नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
निगम अधिकारियों के मुताबिक 11 दिसंबर 2024 को झारखंड नगरपालिका संपत्तिकर निर्धारण एवं वसूली नियमों के तहत दोनों प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 12 दिसंबर को उनकी मापी (मेजरमेंट) की गई और डिमांड की कॉपी भी अस्थायी धारकों को थमा दी गई थी। बावजूद इसके, अब तक निगम कार्यालय में एक रुपये का भी भुगतान जमा नहीं हुआ।


कितना है बकाया?
•    होटल रेडियेंट (होल्डिंग संख्या: 0140005190000A1)
बकाया राशि: ₹4,82,770
•    ए-वन गेस्ट हाउस (होल्डिंग संख्या: 0140005189000A1)
बकाया राशि: ₹2,04,096
निगम की सख्ती शुरू
लगातार डॉट इन में छपी खबर के अनुसार, होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने पर नगर निगम ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184(ड़) के तहत दोनों धृतिधारकों के बैंक खाते और अन्य वित्तीय लेनदेन फ्रीज करने को लेकर लीड डेवलपमेंट मैनेजर को पत्र भेज दिया है। नगर निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि समय रहते अपना होल्डिंग टैक्स जमा करें, ताकि उन्हें ऐसी कठोर कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

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