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साहिबगंज : अवैध खनन मामले में भाजपा नेता बजरंगी यादव पर F.I.R,  स्टोन क्रशर व माइंस सील

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द फॉलोअप डेस्क
साहिबगंज में अवैध खनन मामले को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सह छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा संगठन प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। सदर एसडीओ राहुल जी आनंद जी ने सोमवार को जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी को खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की घारा 04(1) एवं 1"ए" एंव उक्त अधिनियम की घारा 21"ए" 21 (6) तथा झारखंड लघु खनीज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एंव 54 झारखंड मिनरल्स (प्रीवेंशन आफ इंलिगल मानिंग) ट्रांसपोर्टंस एंड स्टोरेज रूल्स 2017 के नियम 7 एंव 9 तथा भारतीय दंड संहिता की घारा 379,175,414 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया

औचक निरीक्षण में 12.25 एकड़ क्षेत्र पर पाया गया अवैध खनन
रविवार को सदर एसडीओ राहुल जी आनंद जी एंव जिला खनन पदाधिकारी विभुति कुमार पुलिस बल के साथ खनन टाक्स फोर्स लेकर अवैध खनन व परिवहन के रोकथाम के लिए औचक निरीक्षण पर निकले थेनिरीक्षण के दौरान मंडरो अंचल के महादेवगंज के मौजा-डेम्बा के थाना संख्या - 08 के दाग संख्या 34,43 पी,60, 61, 33 पी,35,41,62 पी,42,,59 एंव 39 पी के कुल रकवा 12.25 एकड़ क्षेत्र पर बिना अनुमति के खनन का मामला सामने आया। एसडीओ व टीम ने पाया कि बजरंगी प्रसाद यादव द्वारा वैगन ड्रिल से बोरिंग कर पोकलेन जेसीबी हाईवा से पत्थर का परिवहन किया जा रहा है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए उसी समय एसडीओ ने बजरंगी प्रसाद यादव के स्टोन क्रशर व माइंस को सील करते हुए मेन गेट पर ताला मारते हुए सील संबंधी नोटिस चिपका दिया

जब्त वाहन से हो रहा था खनन कार्य, पुलिस पर उठ रहे सवाल
एसडीओ की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पोकलेन हाईवा गाड़ी को पूर्व में विधिवत कानूनी रूप से जब्त किया गया था, उसका उपयोग खनन कार्य में हो रहा था। जिससे पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवालीय निशान खड़ा होता है

3.24 करोड़ का डीसी ने लगाया है जुर्माना
बजरंगी प्रसाद यादव पर अवैध खनन को लेकर जिले के डीसी रामनिवास यादव ने तीन करोड़ चौबीस लाख का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी बजरंगी प्रसाद यादव पर 74 लाख रुपए का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया हैजिला प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से पत्थर माफियाओं में हड़कंप मच गया है

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