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झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला : हाईकोर्ट की दो टूक, विक्रमादित्य कमिटी की रिपोर्ट पेश करें अन्यथा होगी कार्रवाई

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रांची:
झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में जस्टिस विक्रमादित्य कमिटी की रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। मामले में विधानसचिव पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी देते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। मामले में बुधवार को सुनवाई हुई।

2005 से 2007 के बीच हुई थी गड़बड़ी
शिवशंकर शर्मा द्वारा दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि 2005-2007 के बीच विधानसभा में की गई नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई थी। इस मामले की जांच के लिए जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 2018 में राज्यपाल की रिपोर्ट सौंपी औऱ राज्यपाल ने स्पीकर को कार्रवाई का निर्देश लिया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

 

मामले में गुरुवार को होगी अगली सुनवाई
मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर सुनवाई अब अगले गुरुवार को होगी।