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बड़ी खबर : लालू यादव की सजा पर 21 फरवरी को होगी सुनवाई, 99 में से 75 लोग दोषी करार

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रांची: 

रांची की सीबीआई अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार दिया है। फिलहाल सजा का एलान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक 18 फरवरी को सजा पर सुनवाई होगी। सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में 99 अभियुक्तों में से लालू यादव सहित 75 लोगों को दोषी करार दिया है। इनमें से कई दोषियों के खिलाफ सजा का भी एलान किया जा चुका है। यदि लालू यादव को 3 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनको फिर से जेल जाना होगा। 


अवैध निकासी का सबसे बड़ा मामला
गौरतलब है कि ये चारा घोटाला मामले में अवैध निकासी का सबसे बड़ा मामला है। चारा घोटाला केस 1990 से 1995 के बीच का है। तब लालू प्रसाद यादव संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चारा घोटाला केस के पहले 4 मामलों में लालू यादव को सजा सुनाई जा चुकी है। वो काफी वक्त जेल में भी बिता चुके हैं। फिलहाल लालू यादव जमानत पर हैं। 

लालू यादव को इन मामलों में हुई सजा
लालू यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। चाईबासा कोषागार मामले में 2 अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। देवघर कोषागार मामले में 2 धाराओं में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इन सभी मामलों में लालू यादव फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। फिलहाल 75 दोषियों में से 36 दोषियों के खिलाफ सजा का एलान किया जा चुका है। दोषियों को कैद की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है। 

13 फरवरी से ही रांची में हैं लालू यादव
गौरतलब है कि लालू यादव 13 फरवरी से ही रांची में हैं। यहां राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। आज जबकि कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, समर्थकों की भारी भीड़ परिसर में मौजूद थी। सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम किया गया था। कोर्ट में अधिवक्ता लालू प्रसाद यादव की ज्यादा उम्र और बीमारियों का हवाला दे रहे हैं। कोर्ट से राहत की अपील कर रहे हैं।