द फॉलोअप डेस्क, रांची:
झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ इस मामले में रांची, सिमडेगा, लोहरदगा, साहिबगंज और मधुपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार के बाकी सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाये थे। झामुमो ने बाबूलाल मरांडी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अगस्त 2023 में 6 जिलों के थाने में केस दर्ज कराया था।
दूसरे पक्ष को कोर्ट ने नोटिस जारी किया
इस केस को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने एक समाचार वेबसाइट से बातचीत में कहा कि न्यायाधीश अनिल चौधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस दौरान विपक्ष को नोटिस भी जारी किया है। बताया जा रहा है कि प्राथमिकी दर्ज कराने वाले शख्स का पक्ष सामने आने के बाद इस केस में कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। बताया जाात है कि यह मामला संकल्प यात्रा से जुड़ा है।
बाबूलाल मरांडी ने निकाली थी संकल्प यात्रा
गौरतलब है कि पिछले साल प्रदेश बीजेपी की कमान संभालने बाद बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा नकाली थी। उन्होंने संताल परगना सहित झारखंड के तकरीबन प्रत्येक जिले का दौरा किया। पंचायतों में गये। इस दौरान उन्होंने तात्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ बयानबाजी की। गंभीर आरोप लगाए। इस पर झामुमो ने कहा कि प्रदेश की जनता शिबू सोरेन को दिशोम गुरु कहती है। वे झारखंड आदोलनकारी हैं। बावजूद इसके बाबूलाल मरांडी ने उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की।
झारखंड में आम चुनाव की सरगर्मी तेज
गौरतलब है कि झारखंड में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। एनडीए ने यहां सभी 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है वहीं, इंडिया गठबंधन ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस बीच, राजनेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।