द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को चार महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। यह निर्देश निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिया गया।
मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होना पड़ा
हाईकोर्ट के आदेश के तहत राज्य की मुख्य सचिव कोर्ट में पेश हुईं। हालांकि, जस्टिस आनंदा सेन की अध्यक्षता वाली बेंच ने उन्हें अगली सुनवाई में पेश होने से छूट दे दी है। बता दें कि सरकार ने सोमवार को हुई सुनवाई में दलील दी थी कि ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने ट्रिपल टेस्ट के बिना चुनाव कराने की अनुमति दी है। ट्रिपल टेस्ट का बहाना बनाकर चुनाव को टाला नहीं जा सकता।
अवमानना याचिका क्यों दाखिल हुई?
रोशनी खलखो ने राज्य में नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि पूर्व आदेश के बावजूद चुनाव नहीं कराना अदालत के आदेश की अवहेलना है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को तय समय सीमा में चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक प्रक्रिया को किसी भी कारण से बाधित नहीं किया जा सकता।