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सीएम और उनके परिवार के नाम पर माइनिंग लीज आवंटन मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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द फॉलोअप डेस्कः
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और साली सरला मुर्मू के नाम लीज आवंटन मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी है। बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता सुनील कुमार महतो हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। 


सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर दी खारिज 
पीयूष चित्रेश ने कोर्ट को बताया कि पहले भी इसी तरह की याचिका शिव शंकर शर्मा नामक शख्स ने दायर की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया था। इसलिए सुनील कुमार महतो की याचिका में भी कुछ भी नया नहीं है। इसलिए इस याचिका खारिज कर देनी चाहिए। 


सीएम के फेवर के बिना जमीन देना संभव नहीं 
सुनील कुमार महतो के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट में कहा कि शिव शंकर शर्मा की याचिका में सीएम के नाम पत्थर खनन लीज आवंटन का जिक्र था। उस याचिका के क्रेडेंशियल पर सवाल उठाया गया था। लेकिन इस याचिका में सीएम की पत्नी, और साली पर सरकारी जमीन आवंटित करने का मामला है।  प्रार्थी ने यह भी बताया कि सीएम हेमंत सोरेन के पास ही खान विभाग है। इसलिए बिना उनकी सहमति के परिवार के सदस्यों को इस तरह से फेवर किया जाना संभव नहीं है। यहां बता दें कि  याचिका में यह आरोप लगाए गए हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने परिवार वालों के नाम पर नियमों की अनदेखी कर कई माइनिंग लीज का आवंटन किया है।