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झारखंड हाईकोर्ट ने 2 वर्षीय B.Ed अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पर लगाई रोक

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रांची
झारखंड हाईकोर्ट से दो वर्षीय बी.एड कोर्स करने वाले सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत की उम्मीद पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को JSSC (झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन) की अपील पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
इससे पहले सिंगल बेंच ने सहायक अध्यापक (कक्षा 6 से 8) की नियुक्ति प्रक्रिया में दो वर्षीय बी.एड धारकों के दस्तावेजों का सत्यापन करने का निर्देश दिया था।


अब इस आदेश पर रोक लगने से फिलहाल दो वर्षीय बी.एड अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। इस दौरान JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पीपरवाल और अधिवक्ता कुमार प्रिंस ने पक्ष रखा।

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