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IAS विनय चौबे को मिली डिफॉल्ट बेल, ACB ने अब तक नहीं दी चार्जशीट

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द फॉलोअप डेस्क
झारखंड के चर्चित शराब घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को उनके वकील ने रांची स्थित विशेष एसीबी कोर्ट में डिफॉल्ट बेल के लिए याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। याचिका में यह दलील दी गई थी कि किसी भी आरोपी को हिरासत में रखने की एक निर्धारित समय सीमा होती है और यदि उस अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है, तो आरोपी डिफॉल्ट बेल का हकदार हो जाता है। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए विनय चौबे को जमानत दे दी। इससे पहले भी शराब घोटाले से जुड़े एक मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है। इस मामले में एसीबी ने कांड संख्या 20/2025 दर्ज किया है। विनय चौबे पर पद के दुरुपयोग के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित करने और छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर झारखंड में शराब नीति लागू करने के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। एसीबी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और उनकी संपत्तियों व संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार, बीएनएस की धारा 187(3) के तहत यदि जांच एजेंसी तय समय सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है, तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल मिलने का अधिकार होता है।