रांची
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, झारखंड ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अबु इमरान ने बताया कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले सभी हितग्राही 30 अप्रैल तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं एवं अपने आश्रितों का अनिवार्य रूप से एनरोलमेंट करा लें, ताकि वे समय पर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
सरकार द्वारा पूर्व में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प (सं. 185(3), 31-7-2023 एवं सं. 13(3), 24-1-2025) जारी किए जा चुके हैं। यह योजना 1 मई से पूरे राज्य में प्रभावी होगी।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिसीमा के तहत बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा। विशेष परिस्थितियों में एयर एंबुलेंस की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व में आवेदन करने वाले पात्र लाभार्थियों के साथ-साथ नए योग्य आवेदकों को भी www.sehis.jharkhand.gov.in पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित डीटीओ द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। डीडीओ द्वारा सत्यापन के उपरांत आवेदक को बीमा कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
• रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
• आवेदक एवं आश्रितों के फोटो
• जन्म तिथि प्रमाण (आवेदक एवं आश्रित)
• आधार नंबर
• कार्यालय विवरण (नियुक्ति तिथि, कार्यालय का पता)
• जीपीएफ नंबर
सेवानिवृत्त कर्मियों एवं अधिकारियों को भी इसी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 18003455027 पर संपर्क किया जा सकता है।