logo

जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता की सदस्यता पर संकट, अयोग्यता मामले की अंतिम सुनवाई 16 जून को

ोेपो3.jpg

द फॉलोअप डेस्क

जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता की सदस्यता और अयोग्यता से जुड़े मामले में नगर विकास एवं आवास विभाग ने अंतिम सुनवाई की तिथि तय कर दी है। विभाग के अपर सचिव-सह-जांच पदाधिकारी जुल्फिकार अली द्वारा जारी नोटिस के अनुसार इस मामले की अंतिम सुनवाई 16 जून 2026 को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होगी। मामला झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के तहत विचाराधीन है। विभाग की ओर से जारी पत्रांक 1983 के तहत आशा गुप्ता के खिलाफ दर्ज अयोग्यता संबंधी मामले की सुनवाई 16 जून को दोपहर 12:45 बजे निर्धारित की गई है। सुनवाई रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन के चतुर्थ तल पर जांच पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में आयोजित होगी। इस दौरान दोनों पक्षों को अपना अंतिम पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।


दोनों पक्षों को साक्ष्य पेश करने का निर्देश
नगर विकास एवं आवास विभाग ने जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता और शिकायतकर्ता वीरेंद्र मंडल को आधिकारिक नोटिस जारी कर सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दोनों पक्ष अपने-अपने दावे के समर्थन में आवश्यक साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। विभाग ने मामले की प्रतिलिपि जामताड़ा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को भी भेजी है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि नोटिस की तामिला संबंधित पक्षों तक समय पर सुनिश्चित कराई जाए तथा आवश्यक अभिलेखों के साथ स्वयं या किसी राजपत्रित पदाधिकारी को सुनवाई में उपस्थित कराया जाए।


सुनवाई के नतीजे पर टिकी राजनीतिक नजरें
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 16 जून की सुनवाई जामताड़ा नगर पंचायत की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमावली 2020 के प्रावधानों के तहत अध्यक्ष पद पर कार्रवाई की संभावना बन सकती है। विभाग की ओर से नोटिस जारी होने के बाद जामताड़ा और रांची के राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

 

Tags - Jamtara News Jharkhand Politics Asha Gupta Municipal Election Ranchi