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Ranchi : हाईकोर्ट ने पूछा, होमगार्ड की नियुक्ति मामले पर आदेश का क्यों नहीं हुआ अनुपालन

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रांचीः  

झारखंड हाईकोर्ट में होमगार्ड नियुक्ति मामले पर मंगलवार को डीजी होमगार्ड और गृह सचिव को कटघरे में उपस्थित होना पड़ा। रीता कुमारी, छोटन कुमार सिंह, सागर कुमार ठाकुर, पुष्पा कुमारी, अनिल कुमार महतो, विदेश कुमार रजक और मारंग मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएन पाठक ने कहा कि आखिर 18 अगस्त 2021 के हाईकोर्ट के आदेश पर अब तक अनुपालन क्यों नहीं हुआ।

कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से यह जानना चाहा कि धनबाद के वरीय पुलिस अधिक्षक की जांच रिपोर्ट के बाद भी क्यों नहीं हाईकोर्ट को होमगार्ड नियुक्ति की गड़बड़ियों की जानकारी दी गयी। हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी सरकार के स्तर पर हुई लापरवाहियों पर नाराजगी जतायी। 

डीजी होमगार्ड को क्या आदेश दिया गया था! 
हाईकोर्ट ने 17 अगस्त 2021 को दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद डीजी होमगार्ड को यह आदेश दिया था कि वे सभी सात याचिकाकर्ताओं को फाइनल सेलेक्शन होने तक होमगार्ड के पद पर नियुक्त करें।

इस संबंध में 8 मार्च को डीजी होमगार्ड की तरफ से हाईकोर्ट में हलफनामा भी दर्ज किया गया था, पर कोर्ट के आदेश से संबंधित किसी भी तरह की बातों का उल्लेख उसमें नहीं था। डीजी होमगार्ड की तरफ से यह जानकारी दी गयी थी। 6 अक्तूबर 2020 को उन्होंने राज्य के गृह सचिव को होमगार्ड की नियुक्ति में हुई गड़बड़ियों के आरोपों की जांच करने का आग्रह किया गया था। 

हाईकोर्ट ने गृह सचिव से कौन सी रिपोर्ट मांगी! 
धनबाद के तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक की तरफ से होमगार्ड की नियुक्ति मामले पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के संबंध में एक रिपोर्ट होमगार्ड मुख्यालय को भेजी गयी थी, पर जांच रिपोर्ट के बाद की स्थिति और न तो जांच रिपोर्ट ही अदालत के समक्ष उपस्थित किया गया।

अदालत ने पूरे मामले में गृह सचिव से विशेष एफीडेविट कर जांच रिपोर्ट का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा गया था। अदालत ने यह भी जानना चाहा था कि क्या याचिकाकर्ताओं का अंतिम सेलेक्शन हो गया है या वे प्रशिक्षण अथवा अन्य सेलेक्शन प्रक्रिया के लिए प्रतिक्षा ही कर रहे हैं।