logo

मुंगेरी यादव के बाद ED के एक अन्य गवाह को मिली राहत

ed_office12.jpg

द फॉलोअप डेस्क
प्रकाश चन्द्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव के बाद प्रवर्तन निदेशालय के एक अन्य गवाह को राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने अशोक यादव के नजरबंदी को अवैध करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की कोर्ट ने यह आदेश दिया। अशोक यादव को झारखंड क्राइम कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत पिछले साल नजरबंद कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने उसके निबेदन पर विचार करने में 50 दिनों की देरी की जो कि गलत था। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मुंगेरी यादव को इसी आधार पर रिहा करने का आदेश दिया था जबकि न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के कोर्ट ने मुंगेरी यादव की नजरबंदी को सही ठहराया था। ज्ञातव्य हो कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट को अशोक यादव के याचिका पर जल्द सुनवाई करने को कहा था।

हमारे वाट्सअप ग्रुप से लिए इस लिंक पर क्लिक करें : https://chat.whatsapp.com/FUOBMq3TVcGIFiAqwM4C9N