रांची:
खेलगांव थाना प्रभारी की वेतन को रोकने का आदेश जारी किया है। मोटर वाहन न्याधीकरण (MACT) के पाठासीन अघिकारी मनीष की अदालत ने यह आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार एक मामले में अदालत के आदेश के बाद भी विस्तृत रिपोर्ट पेश नहीं की गई। जिसके बाद अदालत ने कड़ा कदम उठाते हुए थाना प्रभारी के वेतन पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस संबंघ में एसपी को पत्र भी लिखा है। कहा है कि जब तक दुर्घटना की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं की जाती है। तब तक वेतन पर रोक रहेगा।

कांके निवासी सुनील कुमार की सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत
बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल 2021 को कांके के रहने वाले जगदीश महतो के बेटे सुनील कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके लेकर मृतक के परिजनों ने एमएसीटी में मुआवजे का दावा किया था। प्रार्थी के अघिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने बताया कि खेलगांव थाना क्षेत्र में अग्निशमन वाहन से प्रेमसंस की टेस्ट ड्राइव की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इसमें मैकेनिक सुनिल कुमीर की मौत हो गई थी। घटना को लेकर थाने में प्राथमिकी कराई गई थी। थाना प्रभारी दुर्घटना की विस्तृत रिपोर्ट नहीं भेजी थी। अब अदालत ने नवंबर 2022 में मुआवजा दावा पर सुनवाई करते हुए थाना प्रभारी से रिपोर्ट मांगी थी। जिसे थाना प्रभारी ने अबतक जमा नहीं किया था।