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पूजा सिंघल पर पीसी एक्त के तहत प्राथमिकी दर्ज करे राज्य सरकार, विधि विभाग ने दी अनुमति

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डेस्क:
विधि विभाग ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लेकर अनुमति दे दी है। विभाग ने शनिवार को सीएम को राय भेज दी है। जिसमें कहा है कि पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री इस पर अंतिम फैसला लेंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने ईडी द्वारा साझा की जानकारी के बाद भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से इस केस में राय मांगी थी। 


जमानत अवधि खत्म, किया सरेंडर
पूजा सिंघल (44) ने 4 फरवरी शनिवार को जमानत अवधि खत्म होने के बाद ईडी की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 3 जनवरी को बेटी के मेडिकल ग्राउंड्स पर अंतरिम जमानत मिली थी और वह 4 जनवरी को जेल से बाहर आई थीं। जिसकी अवधि समाप्त होने पर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। दरअसल, झारखंड कैडर की आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी के अधिकारियों ने मई 2022 में छापा मारा था। उन्हें 19 करोड़ रुपये के मनरेगा फंड में वित्तीय गबन/घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।