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Ranchi : अब पूर्व विधायक कहलाएंगे बंधु तिर्की, ढाई साल बाद ही चली गई विधायकी

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रांची: 

मांडर से कांग्रेस विधायक और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की अब पूर्व विधायक कहलाएंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। झारखंड विधानसभा सचिवालय की तरफ से इस आशय का पत्र जारी किया गया है। गौरतलब है कि बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। बंधु तिर्की के ऊपर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। 

इन प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाई
बंधु तिर्की के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा-9 तथा संविधान के अनुच्छेदृ-191 (E) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि झारखंड विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के निर्देश पर ये अधिसूचना जारी की गई है। 

मधु कोड़ा सरकार में खेल मंत्री थे बंधु
बता दें कि बंधु तिर्की मधुकोड़ा सरकार में खेल मंत्री थे। 34वें राष्ट्रीय खेल में मधुकोड़ा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। मामला तकरीबन 12 साल पुराना है। 28 मार्च 2022 को सीबीआई अदालत ने बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई। उनपर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर बंधु तिर्की को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 

मांडर विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव
झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द होना बहुत बड़ी खबर है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक मांडर विधानसभा सीट पर अगले 6 माह में उपचुनाव करवाना होगा। झारखंड की तमाम राजनैतिक पार्टियों की कोशिश होगी कि उपचुनाव के जरिए उनका एक सदस्य बढ़े। फिलहाल बंधु तिर्की जमानत पर बाहर हैं।