रांची:
फेरी घाट के ऑक्शन के दौरान गोलाबारी मामले में आरोपी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने वादी बच्चू यादव और प्रतिवादी नीरज यादव को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से प्रतिवादी नीरज यादव को कड़ी फटकार लगाई थी। कहा था कि आप भी गैंग के मेंबर हैं, आप के खिलाफ भी केस हुआ है।

आपस में हुई थी गोलीबारी
बता दें कि साहिबगंज में फेरी घाट के सेटलमेंट को लेकर ऑक्शन चल रहा था। उसी दौरान प्रकाश यादव और बच्चू यादव के लोगों की ओर से आपस में गोलीबारी की घटना हुई थी। दोनों की ओर से 2-2 प्राथमिकी साहिबगंज मुफस्सिल थाना में दर्ज हुई थी।

आर्म्स एक्ट के तहत मामला किया गया दर्ज
इसी के एक मामले में साहिबगंज मुफस्सिल थाना कांड संख्या 28 / 2022 में बच्चू यादव को जमानत मिल चुकी है। वहीं एक मामले 29/ 2022 में उनकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो गई थी। बच्चू यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।