logo

पूर्व मंत्री रमेश मुंडा मर्डर केस में आरोपी राजा पीटर को बेल नहीं, NIA कोर्ट से याचिका खारिज

a48.JPEG

रांची:

पूर्व मंत्री रमेश मुंडा हत्याकांड में मुख्य आरोपी राजा पीटर को बेल नहीं मिली। एनआईए कोर्ट ने राजा पीटर की जमानत याचिका खारिज कर दी। एनआईए अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि हत्याकांड में राजा पीटर संलिप्त थे इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा सकती जबकि पार्थी की ओर से बचाव पक्ष ने कहा कि रमेश मुंडा हत्याकांड में राजा पीटर की कोई भूमिका नहीं थी। वह निर्दोष हैं। 

9 जुलाई 2008 को हुई थी रमेश मुंडा की हत्या
गौरतलब है कि पूर्व मंत्री और तात्कालीन तमाड़ विधायक रमेश मुंडा की हत्या उस वक्त कर दी गई थी जब वह एक स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेने पहुंचे थे। यह 9 जुलाई 2008 का दिन था। बता दें कि बुंडू के एसएस हाईस्कूल में आयोजित एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे तभी कुंदन पाहन दस्ते ने भीड़ पर फायरिंग झोंक दी। गोलीबारी में रमेश मुंडा, उनके 2 बॉडीगार्ड (शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम) सहित छात्र रामधन पातर की मौत हो गई थी। 

रमेश मुंडा हत्याकांड की जांच एनआईए के पास
हत्याकांड के बाद बूंडू थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। बाद में जांच एनआईए को सौंप दी गई। बता दें कि कुंदन पाहन ने सरेंडर किया फिर उससे पूछताछ के दौरान मामले में राजा पीटर का नाम सामने आया था। 

राजा पीटर ने तमाड़ उपचुनाव में शिबू सोरेन को हराया
बता दें कि राजा पीटर वही शख्स है जिसने दिशोम गुरु कहने जाने वाले शिबू सोरेन को तमाड़ उपचुनाव में हरा दिया था। इस हार की वजह से शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा था।