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परीक्षा में शोर मचाया तो एक्शन : बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर लाउडस्पीकर-डीजे पर हाईकोर्ट की गाइडलाइन जारी 

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रांची
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में रांची जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीबीएसई, आईसीएसई और झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की बोर्ड परीक्षाएं 2026 के मद्देनजर यह कार्रवाई तेज की गई है।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजन्त्री ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर कुमार रजत को ध्वनि प्रदूषण के सभी निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।


प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि पाए जाने पर चुनाव प्रचार से जुड़े वाहन, प्रत्याशी, संगठन, बार/रेस्टोरेंट संचालक या अन्य आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें वाहन या साउंड सिस्टम की जब्ती, जुर्माना और आवश्यक होने पर अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल होगी।
वर्तमान में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं फरवरी 2026 में संचालित हो रही हैं, जबकि कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के प्रथम सप्ताह तक निर्धारित हैं। प्रशासन के अनुसार कई स्थानों पर लाउडस्पीकर, डीजे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रसारित की जा रही है, जो नियमों का उल्लंघन है।


ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 dB(A) और रात में 45 dB(A), जबकि वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन में 65 dB(A) और रात में 55 dB(A) की सीमा तय है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना लिखित अनुमति लाउडस्पीकर पूर्णतः प्रतिबंधित है।
जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों, बार-रेस्टोरेंट संचालकों और आम नागरिकों से नियमों के पालन की अपील की है। उल्लंघन की सूचना स्थानीय थाना, अनुमंडल कार्यालय या जिला नियंत्रण कक्ष में देने को कहा गया है। नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


 

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