द फॉलोअप डेस्क
पतंजलि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको मामला बताए उससे पहले बता दें कि अगर आप भी पतंजलि सोनपापड़ी खाते हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि पतंजलि कंपनी की सोनपापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है।उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मुख्य न्यायिक प्रदाधिकारी ने सोनपापड़ी का परिक्षण फेल हो जाने से पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक सहायक प्रबंधक को सहित 3 लोगों को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।
2019 का है मामला
यह पूरा मामला 2019 से जुड़ा है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने पिथौरागढ़ के बेरीनाग इलाके में स्थित लीला धर पाठक की दुकान से सैंपल लिए थे। पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। दुकानदार के साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया गया था। दिसंबर 2020 में उधम सिंह नगर में प्रयोगशाला में जांच की गई जिसमें सोन पापड़ी घटिया गुणवत्ता की निकली। इसके बाद दुकान मालिक लीलाधर पाठक, डिस्ट्रीब्यूटर अजय जोशी और पतंजलि के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
5 से लेकर 25 हजार तक लगाया जुर्माना
इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। अदालत ने फूड सेफ्टी की धाराओं में तीनों आरोपियों को छह महीने जेल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। लीलाधर पाठक पर 5 हजार, अजय जोशी पर 10 हजार और अभिषेक कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। कोर्ट ने अपना फैसला खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत सुनाया है।