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पटना : हाईकोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, पेश नहीं होने पर जताई नाराजगी

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पटना: 


बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सुब्रत रॉय को समन भेजा था लेकिन वे 2 बार कोर्ट की सुनवाई में पेश नहीं हुए। गुरुवार को ही हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। कहा था कि यदि सहारा प्रमुख सुब्रत राय कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कड़ा रुख अख्तियार करना होगा।

हाजिर नहीं होने से न्यायाधीश नाराज
कोर्ट की चेतावनी के बाद भी सुब्रत रॉय पेश नहीं हुए तो मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 राज्यों के पुलिस महानिदेशक को गिरफ्तारी वारंट भेजने की तैयारी है। बिहार और यूपी के पुलिस महानिदेशक तथा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तारी वारंट भेजा जायेगा। दरअसल, सुब्रत राय से जुड़े केस की सुनवाई के लिए 13 मई को फिजिकल तौर पर सुनवाई होनी थी। समन जारी किए जाने के बाद भी सुब्रत राय कोर्ट नहीं आए। 

तीन राज्यों के पुलिस प्रमुख को निर्देश
पटना हाईकोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने बिहार और यूपी के डीजीपी तथा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर उच्च न्यायालय में पेश किया जायेगा। मामले की अगली सुनवाई 18 मई को निर्धारित है। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से अब तक मामले की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से हो रही थी, लेकिन सुक्रवार को सुब्रत रॉय को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। 

निवेशकों का पैसा लौटाने को कहा गया
दरअसल, सहारा में निवेश करने वालों का आरोप है कि मैच्योरिटी की अवधि बीत जाने के बाद भी उनका पैसा नहीं लौटाया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने याचिका पपर सुनवाई करते हुए पीठ ने सुब्रत राय को ये बताने को निर्देश दिया था कि कंपनी निवेशकों का पैसा कब औऱ कैसे लौटाएगी।