द फॉलोअप, रांची
बहुप्रतीक्षित करमटोली-साइंस सिटी और अरगोड़ा-डिवडीह फ्लाई ओवर बनने का मार्ग आज प्रशस्त हो गया। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज इन दोनों फ्लाई ओवरों के लिए क्रमशः 351. 14 एवं 469.62 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी। दोनों फ्लाई ओवर का निर्माण झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से किया जाएगा। करमटोली-साइंस सिटी की लंबाई 3.216 किलोमीटर और अरगोड़ा-डिवडीह फ्लाई ओवर की लंबाई 3.08 किलोमीटर होगी। अरगोड़ा-डिवडीह फ्लाई ओवर का निर्माण काव रेस्टोरेंट से प्रारंभ होकर सैलोर्स नॉट रेस्टोरेंट तक जाएगा। इस फ्लाई ओवर में अरगोड़ा चौक पर एक लेग अशोकनगर और दूसरा कटहल मोड़ की ओर उतरेगा। बैठक में बंशीधर अनुमंडल का नाम संशोधित किया गया। अब बंशीधर अनुमंडल का नाम बंशीधर नगर उंटारी अनुमंडल होगा। आज कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।

राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्वीकृति,50 छात्रों को मिलेगी मरांग गोमके छात्रवृत्ति
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य में स्कूल मानक प्राधिकरण के गठन की स्वीकृति दी गयी। यह प्राधिकरण जैक बोर्ड से जुड़े स्कूलों में नयी शिक्षा नीति के तहत स्कूल की सुरक्षा, आधारभूत संरचना, स्टाफिंग व अन्य मानकों को तय करेगा। इसके अलावा मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अब सीटों की संख्या बढ़ायी गयी है। एसटी के लिए 20, एससी के लिए 10, ओबीसी के लिए 16 एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 6 सीटें होंगी। इन समुदायों के छात्र राज्य सरकार द्वारा दी जानेवाली छात्रवृत्ति राशि से पूर्व की तरह विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे।

-राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित आदेश के आलोक में अनिल कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित AWARD के आलोक में जिन वादियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है, के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।
-प्रभाकर सारंगी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-24.10.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 347/2025, प्रभाकर सारंगी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री प्रभाकर सारंगी, सेवानिवृत कोषरक्षक-सह-चौकीदार, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला एवं 24 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।
-राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के अंतर्गत GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation की स्थापना करने, उक्त Foundation अन्तर्गत 04 Centre of Excellences (CoEs) का संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में कुल रूपये 22,97,31,238/-(बाईस करोड़ सत्तानवे लाख इकतीस हजार दो सौ अड़तीस रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई।
-The State of Jharkhand Vs Ram Bali Das & Ors. एवं L.P.A. No.-509/2017 The State of Jharkhand Vs Maini Devi में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-12.01.2023 को पारित Common न्यायादेश के अनुपालन एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य के आलोक में रामबली दास, उपेन्द्र शर्मा एवं मैनी देवी झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

- झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम प्रदीप कुमार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में प्रदीप कुमार, सेवानिवृत भा०व०से० पदाधिकारी (झा०-82) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) के वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-17) में पेंशन एवं परिणामी लाभों के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
-राज्य में AI Innovation एवं Adoption को गति प्रदान करने के लिए Google LLC के साथ MoU करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत गूगल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों, चिकित्सा केंद्रों में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड एडॉप्शन, कौशल विशेषज्ञता व अन्य क्षेत्रों में तकनीकी सहायता करेगा।
-भू-राजस्व विभाग की 24.11.2023 को जारी अधिसूचा में प्रथम संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत चैरिटेबल एवं रिलिजीयस ट्रस्ट अब 1920 की जगह इंडियन ट्र्स्ट अधिनियम 1882 के तहत निबंधित होंगे।
-W.P.(S) No.-4299/2024 सुदर्शन महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-05.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 192/2025, सुदर्शन महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में जिन वादियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है के नियमित सेवा के रूप में की गयी सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।
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