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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, जुर्माना भी भरना होगा 

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रांची 

नामकुम में सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को पोक्सो की विशेष अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 15 हजार का जुर्माना भी भरने के लिए कहा गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पाये दोषी का नाम प्रदीप सिंह है। वहीं इसी मामले में दूसरे आरोपी नीलू लोहरा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला नामकुम थाना के अंतर्गत खरसीदग ओपी में पेश आया था। कोर्ट में पीड़िता के वकील ने बताया कि 19 जून 2021 को प्रदीप सिंह ने 14 वर्षीय नाबालिग को फोन कर घर से बाहर बुलाया। फिर उसे सुनसान जगह पर ले गया। इस बीच नीलू लोहरा के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। 

हादसे के बाद पीड़िता  ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी थी। घटना की प्राथमिकी दूसरे दिन 20 जून 2021 को दर्ज करायी गयी थी। बता दें कि नाबालिग पीड़िता और आरोपी नीलू लोहरा एक ही गांव के रहने वाले हैं। वहीं, दोषी आरोपी प्रदीप सिंह लापुंग के परसा गांव के रहने वाला है। वो पीड़िता के गांव में रहकर गाड़ी चलाने का काम करता था। पीड़िता और आरोपी एक ही गांव में रहने की वजह से पहले से परिचित थे। इसी परिचय का फायदा उठाकर आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। 


 

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