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रांची में JPSC बैकलॉग परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, शांतिपूर्ण संचालन पर जोर 

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रांची   
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (विज्ञापन संख्या- 06/2026) 10 मई को रांची जिला के विभिन्न 15 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गयी है। परीक्षा के  कदाचारमुक्त एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखते के लिए रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) के आदेश पर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्रों में असामाजिक तत्व भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं, इस आशंका को देखते हुए सदर रांची अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा BNSS की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

निषेधाज्ञा 10 मई के सुबह 07:00 बजे से रात 08:00 बजे तक

जिसके तहत पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)। किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना। किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)। किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर)। और किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना। यह निषेधाज्ञा 10 मई के सुबह 07:00 बजे से रात 08:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

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