सरायकेला
बिष्टुपुर में हाल ही में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और बार व रेस्टोरेंट में नाबालिगों की एंट्री बंद कर दी गई है। हिमांशु हत्याकांड के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने आदित्यपुर व गम्हरिया क्षेत्र के बार और रेस्टोरेंट की निगरानी बढ़ा दी है। इसी क्रम में बार संचालकों के लिए कई नए और कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। आइए जानें
उत्पाद विभाग की टीम ने किया औचक निरीक्षण
शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज के नेतृत्व में उत्पाद विभाग की टीम ने आदित्यपुर और गम्हरिया के कई बार व रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। इस जांच अभियान के दौरान टीम ने प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्था, आवश्यक दस्तावेज और अन्य सुविधाओं की गहन जांच की।
21 वर्ष से कम उम्र के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध
निरीक्षण के दौरान बार संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बार में प्रवेश न दिया जाए। उन्हें किसी भी परिस्थिति में शराब न परोसी जाए। यदि इस नियम का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बार में डीजे, लाइव म्यूजिक या किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के ऐसे किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। 
सीसीटीवी और सुरक्षा सत्यापन अनिवार्य
सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए सभी बार और रेस्टोरेंट में उच्च गुणवत्ता वाले आईपी (IP) आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। इन कैमरों को हर समय चालू रखना होगा और निर्धारित अवधि तक उनकी फुटेज सुरक्षित रखनी होगी। इसके साथ ही, बार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की जांच और आवश्यक सुरक्षा सत्यापन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। प्रशासन ने बार संचालकों को कोटपा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इन सभी नियमों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को खत्म करना है।