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कार्रवाई : हजारीबाग के 10 प्रखंडो में धारा 144 लागू, हनुमान मूर्ति खंडित करने से शुरू हुआ था विवाद

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हजारीबागः

हजारीबाग अनुमंडल क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। जिन जगहों पर यह सेक्शन लागू किया गया है वह हैं नगर निगम, सदर, कटकमदाग, कटकमसांडी, इचाक, टाटीझरिया, विष्णुगढ़, दारू, चुरचू, डाड़ी, बड़कागांव और केरेडारी प्रखंड।  सदर एसडीओ विद्याभूषण कुमार ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। यह कदम विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उठाया गया है। इन प्रखंडो में चार से अधिक लोगों को लाठी -भाला, पारंपरिक अस्त्र-शस्त्र के साथ एक जगह जमा होने पर रोक है। जुलूस,धरना, प्रदर्शन व सड़क जाम पर भी रोक है। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सक्षम पदाधिकारी की अनुमति से ही करना है। 


 

सोशल मीडिया पोस्ट पर भी नजर 
इन दिनों सोशल मीडिया पर भड़काऊ या भ्रामक पोस्ट करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह की धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष पर धार्मिक टिप्पणी एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी। फेसबुक, ट्विटर वाट्सएप पर धार्मिक भावना भड़काने पर एडमीन के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। शादी-विवाह, शवयात्रा को इस प्रतिबंध से छूट दी गयी है। 

हनुमान मुर्ति को तोड़ दिया था
दरअसल तिलैया रोड इंडियन बैंक स्थित हनुमान मंदिर को एक युवक ने तोड़ दिया था। जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया है और धीरे धीरे यह मामला सांप्रदायिक रंग ले रहा था।  पुलिस ने आरोपी शफी अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में बरही थाना में 13 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, उस वक्त आरोपी अज्ञात  था।