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10 बजे के बाद तेज आवाज में गाने बजाया तो बैंक्वेट और मैरेज हॉल का होगा लाइसेंस रद्द

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रांची: 
शहर के बैंक्वेट और मैरेज हॉल की मनमानी पर नगर निगम सख्त हो गई है। रात 12 बजे से लेकर 1 बजे तक डीजे बजाने पर अब निगम कार्रवाई करेगी। निगम के अपर आयुक्त कुवंल सिंह पाहन ने सभी मैरिज और बैंक्वेट हॉल के लिए आदेश जारी किया है। पहन ने कहा है कि अगर किसी भी मैरिज वा बैंक्वेट हॉल में रात 10 बजे के बाद डीजे बजता है तो ऐसे बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।


31 मैरिज और बैंक्वेट हॉल बिना लाइलेंल के
रांची शहर में मैरिज और बैंक्वेट हॉल की कुल संख्या 170 से अधिक है। इसमें से मात्र 31 मैरिज और बैंक्वेट हॉल ही ऐसे हैं। जिनके पास लाइसेंस है। बाकी के सारे भवनों का संचालन ऐसे ही हो रहा है। बिना लाइसेंस के चल रही मैरिज और बैंक्वेट हॉल पर नगर निगम द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके साथ ही शहर में कुल 400 हॉस्टल और लॉज है लेकिन केवल 135 पास ही लाइसेंस है। बाकि के सारे ऐसे ही चल रहे है।


इन मानको को पूरा करने पर मिलेगी लॉज चलाने की अनुमति
शहर में लॉज बहुत साल चलाने के लिए नगर निगम द्वारा नियमावली बनाई गई है। इसके तहत जिन भवनों का नक्शा पास होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहां गार्ड,सीसीटीवी सहित भवन के भवन में पर्याप्त पार्किंग,वेंटिलेशन की सुविधा होगी। ऐसे भवनों में ही लॉज वापस चलाने के लिए नगर निगम अनुमति देगा।